मौलिक अधिकार
इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है इसका वर्णन संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है
संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्नाकार्टा कहा जाता है इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय पाठ के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है
मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर इसे संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है
मौलिक अधिकार
- समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद –14 से 18
- स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 से 22
- शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 23 से 24
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद 25 से 28
- संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार – अनुच्छेद 29 से 30
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार -अनुच्छेद 32
1- समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद – (14 से 18)
- अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समता
- अनुच्छेद 15- धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 16– लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18 -उपाधियों का अंत
2- स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद- (19 से 22)
- अनुच्छेद 19(f) संपत्ति का अधिकार (44 वा) संविधान संशोधन (1978 )के द्वारा हटा दिया गया|
- 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार-
- (अनुच्छेद 19 (a)– बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 (b) –शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 (c)-संघ बनाने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19(d)- देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सफलता
अनुच्छेद 19 (e)-देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने सफलता - अनुच्छेद 19 (f)-)व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 20- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 -प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21-( क) राज्य 6से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा( 86 वा संशोधन -2002 )के तहत
अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण
3- शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद (23 से 24)
- अनुच्छेद 23- मानव के दुर्व्यापार और बल आश्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24 – बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
4- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद (25 से 28)
- अनुच्छेद 25 -अंतः करण की और धर्म के अवैध रूप से मानने ,आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 -धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27 -राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता
अनुच्छेद 28 -राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी
5- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार-अनुच्छेद (29 से 30)
- अनुच्छेद 29 -अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 -शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
6- संवैधानिक उपचारों का अधिकार-अनुच्छेद (32)
- संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है
अनुच्छेद 32 –इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है - बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर
- परमादेश
- प्रतिषेध लेख
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा लेख
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